कार्मिक प्रशासन से संबंधित समस्त प्रकरण राज्य के कार्मिक विभाग में सम्पादित होते हैं। इसके साथ ही Department of Personnel में राज्य सेवा के अधिकारियों की भर्ती, नियुक्ति एवं पदोन्नति तथा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों एवं राज्य सेवा अधिकारी का पद स्थापन भी शामिल होता है। DOP विभाग द्वारा आईएएस/आईपीएस/आईएफएस/आरएएस/राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, मंत्रालय कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संस्थापन संबंधित प्रसंगो को भी देखा जाता है। Department Of Personnel (DOP) विभाग से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी नीचे आर्टिकल में दी गई है, और नीचे दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़े।
DOP Latest News
Department of Personnel द्वारा राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियमों को संपादित किया जाता है। जिसमे राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान सिविल सेवाओं के अपीलनीय प्राधिकरण के प्रशासनिक विभाग के कार्य भी व्यवस्थित करते हैं। कार्मिक विभाग द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार के प्रकरणों का निष्पादन किया जाता है। इसके साथ ही DOP विभाग द्वारा कार्मिक कर्मचारी संघों की मान्यता, अनुचूसित जाती, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिको, और विकलांगो के आरक्षण कार्यों का निर्धारण किया जाता है।
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Department Of Personnel Rules
कार्मिक विभाग द्वारा राज्य के अलग अलग विभागों के सेवा नियमो एवम आचार नियमो को निर्देशित किया जाता है। इस Department of Personnel द्वारा सेवा नियमो को संशोधित किया जाता है। इसके साथ ही कार्मिकों के उत्तरदायित्व से जुड़े प्रसंगों की निगरानी भी की जाती है। कार्मिक विभाग के नियमों की PDF नीचे दी गई है। जहां से सभी अभ्यार्थी इन सभी नियमो की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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